एयरलाइंस को देना होगा 3 लाख रुपए का मुआवजा

Saturday, Apr 01, 2017 - 01:02 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली की स्टेट कंज्यूमर कोर्ट ने विदेश यात्रा के दौरान यात्री का सामान खोने के मामले में एयरलाइंस कम्पनी को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विदेश में सामान खोने से महिला यात्री मानसिक रूप से प्रताडि़त हुई है। इसकी प्रतिपूर्ति किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद से नहीं की जा सकती है।

यह था मामला
एयर फ्रांस में यात्रा कर यूरोप जा रही डिंपल मल्होत्रा का बैग एयरलाइंस की गलती के कारण खो गया था। काफी दिनों बाद जब डिंपल को बैग लौटाया गया तो उसमें से कई आवश्यक वस्तुएं गायब थीं। बैग खोने के कारण महिला को यात्रा की अवधि बढ़ानी पड़ी। डिंपल का कहना था कि लंदन से पैरिस पहुंचने पर उसे बताया गया कि फ्लाइट में उसका लगेज लोड नहीं हुआ था लेकिन अगले दिन सुबह तक उन्हें सामान दे दिया जाएगा। अगले दिन सुबह फिर उन्हें शाम को आने के लिए कहा गया पर उन्हें बैग नहीं मिला। महिला ने कहा कि उनके सामान में ही रिटर्न टिकट भी था जिसके कारण वह वापसी की फ्लाइट नहीं ले पाई।

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