एयरलाइन भ्रष्टाचार प्रकरणः बैंकरों को क्लीन चिट देने पर CBI की खिंचाई

punjabkesari.in Monday, Oct 09, 2017 - 10:37 AM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पैरामाऊंट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड (पी.ए.पी.एल.) और ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) की कथित संलिप्तता से सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों को कथित रूप से 442 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में कुछ बैंक अधिकारियों को क्लीन चिट देने पर सी.बी.आई. की खिंचाई की है। अदालत ने कहा कि बैंक अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत होने के बावजूद जांच अधिकारी ने उन्हें क्लीन चिट दी।

सी.बी.आई. के आरोप पत्र के अनुसार पी.ए.पी.एल., उसके प्रबंध निदेशक एम. थैगराजन, ओरिएंटल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड के तत्कालीन सी.एम.डी. एम. रामदास तथा 3 अन्य अधिकारियों पर सार्वजनिक क्षेत्र के 5 बैंकों और बीमा कंपनी को गलत तरीके से 5 करोड़ रुपए का नुक्सान पहुंचाने का आरोप है। एयरलाइन की भुगतान त्रुटि बीमा कंपनी पर 442 करोड़ रुपए का दावा किया गया।

विशेष न्यायाधीश कामिनी लाऊ ने कहा कि पी.ए.पी.एल. पर बीमा कंपनी की नवम्बर, 2010 की जांच रिपोर्ट दर्शाती है कि विभिन्न बैंकों द्वारा कथित रूप से दावा की गई राशि 441.30 करोड़ रुपए है, प्रथम दृष्टया बैंकरों की संलिप्तता जान पड़ती है। अदालत ने कहा, ‘‘ये सारे दस्तावेज भी दर्शाते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आई.डी.बी.आई. बैंक आदि बैंकों के अधिकारियों द्वारा पी.ए.पी.एल. के वाणिज्यिक लेन-देन में गंभीर खामियां, अनियमितताएं की गईं।’’ 
 


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