केरोसिन सब्सिडी और अटल पेंशन योजना के लिए आधार अनिवार्य

punjabkesari.in Sunday, Jun 04, 2017 - 03:34 PM (IST)

नई दिल्‍लीः केरोसिन खरीदने पर सरकारी सब्सिडी और अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधार देना अब अनिवार्य हो गया है। देश में जो भी व्‍यक्ति केरोसिन सब्सिडी ले रहा है या पेंशन स्‍कीम में कन्‍ट्रीब्‍यूट कर रहा है, उसे अब आधार नंबर या आधार इन्‍रोलमेंट नंबर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर उसे दोनों स्‍कीमों के तहत मिलने वाले सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ेगा। 

सरकार की ओर से जारी ऑफिशियल ऑर्डर में कहा गया है कि केरोसिन सब्सिडी के लिए आधार या आधार इन्‍रोलमेंट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। यानी, इससे पहले आपको आधार नंबर या इन्‍रोलमेंट प्रॉसेस की जानकारी आपको देनी होगी। वहीं, अटल पेंशन योजना के लिए इसकी समय सीमा 15 जून है। हालांकि, आधार कार्ड मिलने तक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईकार्ड, फोटो वाली किसान पासबुक, मनरेगा का जॉब कार्ड और गैजेटेड अफसर या तरसीलदार द्वारा जारी एक सर्टिफिकेट को इन स्‍कीम्‍स के तहत लाभ लेने वालों का आईडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा।   

सरकार को क्‍या होगा फायदा?
सरकार का कहना है कि केरोसिन सब्सिडी और अटल पेंशन योजना के लिए आधार को अनिवार्य बनाने से सब्सिडी की लिकेज रुकेगी और वास्‍तविक लाभार्थी को इसका लाभ होगा। केंद सरकार ने इसके लिए आधार एक्‍ट 2016 के सेक्‍शन 7 को शामिल किया है। इसके तहत, कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सर्विस, बेनेफिट या सरकारी सब्सिडी के लिए आधार अनिवार्य हो जाता है।

राशन कार्ड से लिंक होगा आधार
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, हाउसहोल्‍ड को जारी होने वाले राशन कार्ड को भी आधार नंबर से लिंक करने का फैसला किया गया है। जिससे कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में आ जाए। पैट्रोलियम मिनिस्‍ट्री ने नॉन सब्सिडी रेट पर पीडीएस केरोसिन खरीदने वालों के खाते में सीधे सब्सिडी की रकम ट्रांसफर करने के लिए डायरेक्‍ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की शुरूआत की है।

इन स्‍कीम्‍स में सरकार देती है सब्सिडी 
केंद्र सरकार घरेलू यूज, खासकर बीपीएल के लिए सस्‍ता कुकिंग फ्यूल उपलब्‍ध कराने के लिए राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सब्सिडी देती है। वहीं, अटल पेंशन योजना के तहत 18-40 उम्र वर्ग के सभी सिटीजंस मिनिमम 1000-5000 रुपए प्रति महीने गारंटीड पेंशन ले सकते हैं। यह पेंशन 60 साल की उम्र से मिलने लगेगी। पेंशन की राशि कन्‍ट्रीब्‍यूशन के आधार पर मिलेगी। इसमें, पेंशन सब्‍सक्राइबर की मौत होने पर उसके जीवनसाथी (पति या पत्‍नी) को लाभ मिलेगा। वहीं, पेंशन सब्‍सक्राइबर और जीवनसाथी दोनों की मौत होने पर उनके नॉमिनी को जमा पेंशन की रकम मिल जाएगी। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News