समय पर प्लाट न देने पर नेचर हाइट्स इन्फ्रा को 4.06 लाख रुपए देने का आदेश

punjabkesari.in Saturday, Jul 27, 2019 - 02:12 PM (IST)

होशियारपुरः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने नेचर हाइट्स इन्फ्रा लि. अबोहर को समय पर प्लाट का कब्जा न देने पर शिकायतर्ता से वसूली गई 4.06 लाख रुपए की राशि खर्च व हर्जाना सहित अदा करने का आदेश दिया।

क्या है मामला 
अभिमन्यु प्रीतम निवासी विकास नगर खांडवाला अमृतसर ने अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी की पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष 22 जनवरी, 2019 को दायर शिकायत में कहा था कि उसने गांव बड़ीगली तहसील मुकेरियां में 3000 स्क्वेयर फुट का प्लाट नेचर हाइट्स इन्फ्रा लि. अबोहर से खरीदा था। इस कंपनी ने तलवाड़ा में कालोनी डिवैल्प करने की बात कही थी। कंपनी को यह राशि 4 किस्तों में अदा की गई थी। इस संबंध में कंपनी के साथ इकरारनामा 5 दिसम्बर, 2011 को हुआ था। कंपनी ने केस दायर करने की तिथि तक न तो उन्हें प्लाट दिया और न ही पैसे वापस किए। इस संबंध में कंपनी को नोटिस भी दिए गए थे लेकिन कंपनी पर इनका असर न हुआ। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम से राशि वापस दिलाने तथा 50,000 रुपए हर्जाने व 50,000 रुपए केस के खर्च के तौर पर कंपनी से दिलाने की गुहार लगाई थी।

यह कहा फोरम ने 
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के प्रधान चरणजीत सिंह व सदस्य श्रीराज सिंह ने अपने निर्णय में नेचर हाइट्स कंपनी अबोहर को आदेश दिया कि उपभोक्ता को शिकायत दायर करने की तिथि से 3.75 लाख रुपए की राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने की तारीख तक दी जाए। कंपनी को 20,000 रुपए हर्जाने के तौर पर व 5,000 रुपए केस के खर्चे के तौर पर अदा करने का आदेश भी फोरम ने दिया।


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