समय पर नहीं लगाए 2 ड्रैसिंग रूम्ज व किचन, अब गोदरेज इंटीरियो देगा हर्जाना

punjabkesari.in Sunday, Apr 14, 2019 - 12:44 PM (IST)

होशियारपुरः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने गोदरेज इंटीरियो के अधिकृत डीलर न्यू लुक इंटीरियल गवर्नमैंट कालेज चौक फगवाड़ा रोड व गोदरेज इंटीरियो मुम्बई को समय पर उपभोक्ता के 2 ड्रैसिंग रूम्ज व किचन नहीं लगाने पर हर्जाना व राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। 

क्या है मामला
डा. लखबीर सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी मोहल्ला न्यू दीप नगर ने 9 अप्रैल 2018 को फोरम के समक्ष दायर शिकायत में कहा था कि उसने 2 नए ड्रैसिंग रूम्ज व एक किचन दसूहा में लगवाने के लिए गोदरेज इंटीरियो फिटिंग्ज का ऑर्डर दिया था। उन्हें 3 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाकर दिया गया। 1.50 लाख रुपए एडवांस मांगे गए। उसने 1.39 लाख रुपए की अग्रिम राशि 9 अक्तूबर 2017 को कम्पनी को अदा कर दी थी, जिसकी रसीद उसे दे दी गई थी। उसे विश्वास दिलाया गया कि मॉडर्न किचन व ड्रैसिंग रूम्ज 15 दिन के अंदर-अंदर लगा दिए जाएंगे। उसके भतीजे का विवाह 25 दिसम्बर 2017 को था। वह चाहता था कि ये ड्रैसिंग रूम्ज व किचन वह उसके विवाह पर उपहार के तौर पर दे। 15 दिन बाद भी किचन व ड्रैसिंग रूम बनाने का काम शुरू न किया गया और हर बार यही कहा गया कि अभी मैटीरियल प्राप्त नहीं हुआ। दिसम्बर 2017 के दूसरे सप्ताह में फिटिंग के लिए जो सामान लाया गया वह घटिया किस्म का था। जब उसने यह सामान लगाने से मना कर दिया तो दूसरे दिन पुन: सामान लाने का वायदा किया गया लेकिन सामान दोबारा नहीं लाया गया। 25 दिसम्बर को उसके भतीजे का विवाह भी हो गया। इसके पश्चात उसे 5 जनवरी 2018 को उस द्वारा दी गई राशि का चैक दिया गया जो इनसफीशिएंट फंड्ज होने के चलते पास नहीं हुआ।

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के प्रधान करनैल सिंह व सदस्य श्रीराजजीत सिंह ने अपने फैसले में आदेश दिया कि शिकायतकत्र्ता को 1.39 लाख रुपए की राशि 9 अप्रैल 2018 से 12 प्रतिशत ब्याज सहित अदा की जाए। उसकी मानसिक प्रताडऩा के लिए 10,000 रुपए व केस के खर्चे के तौर पर 5,000 रुपए की राशि 30 दिन के अंदर-अंदर अदा की जाए।
 


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jyoti choudhary

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