मान सरकार द्वारा उद्योगों के विस्तार के लिए कई प्रयास शुरू
punjabkesari.in Friday, Sep 15, 2023 - 05:42 AM (IST)

‘आप’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा 2022 में दी गई चुनावी गारंटी की तर्ज पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य को देश भर में औद्योगिक हब बनाने के लिए कई बेमिसाल पहलें की हैं। इस वचनबद्धता के अंतर्गत राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए लकीर से हटकर कई कदम उठाए गए हैं।
पहले उद्योगपतियों को उद्योगों की स्वीकृतियों का नवीनीकरण करवाने के लिए पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पी.पी.सी.बी.) से सम्पर्क करना पड़ता था और इसके लिए मौके पर उपस्थित होकर जांच करने की जरूरत थी। अब पी.पी.सी.बी. की मौके पर जांच के बगैर ही उद्योगपतियों की स्व-घोषणा के आधार पर छोटे दर्जे की इकाइयों के सभी वर्गों को (रैड/ऑरेंज/ग्रीन) लाने/चलाने की मंजूरी और अधिकार नवीनीकृत और जारी किए जा रहे हैं।
इसी तरह पहले पर्यावरण सम्बन्धी मुआवजे की रकम सहायक कार्यकारी इंजीनियर (ए.ई.ई.) और जूनियर कार्यकारी इंजीनियर (जे.ई.ई.) समेत पी.पी.सी.बी. के किसी अधिकारी द्वारा प्रस्तावित और सिफारिश की जाती थी। अब बहुत बड़ी उल्लंघना होने पर पर्यावरण के नुक्सान के मुआवजे की राशि केवल चेयरमैन पी.पी.सी.बी. द्वारा प्रस्तावित की जाएगी और इसकी सिफारिश भी एन्वायरनमैंटल इंजीनियर के रैंक से ऊपर वाला कोई अधिकारी सम्बन्धित उद्योग को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद करेगा। इसी तरह प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों के लिए स्व-इच्छुक खुलासा स्कीम (वी.डी.एस.) घोषित की गई है।
पहले बिना स्वीकृति के चल रही छोटी इकाइयों की पहचान होने पर उन पर जुर्माने के साथ-साथ कामकाज शुरू होने की तारीख से मंजूरी फीस लगाई जाती थी। परन्तु अब 31 मार्च 2023 तक की प्रामाणिकता के साथ शुरू की गई स्व-इच्छुक खुलासा स्कीम (वी.डी.एस.) के अधीन थोड़ी सी फीस के साथ रजिस्ट्रेशन/ घोषणा के लिए बोर्ड के पास आवेदन किया जा सकता है। इसी तरह उद्योगों की सुविधा के लिए पी.पी.सी.बी. ने हैल्प डैस्क/ हैल्पलाइन नम्बर/ चैटबोट भी शुरू किए हैं। अब इसके लिए 24 घंटे चलने वाला हैल्पलाइन नंबर 99144- 98899 और चैटबोट शुरू किया गया है।
इसी तरह मुख्यमंत्री की हिदायतों पर उद्योगों की सुविधा के लिए पी.एस.पी.सी.एल.की ओर से भी कई कदम उठाए गए हैं। पी.एस.पी.सी.एल. की ओर से उद्योगों के लिए समर्पित इंडस्ट्रियल फैसीलिटेशन सैल ( आई. एफ. सी.) स्थापित किया जा रहा है, जो सीधा सी. एम. डी. को रिपोर्ट करेगा। इसका नेतृत्व मुख्य इंजीनियर-कम-ओ.एस.डी.-टू-चेयरमैन और सुपरइंटैंडिंग इंजीनियर्ज और मुख्य आडिटर करेंगे। इसके अलावा औद्योगिक फोकल प्वाइंटों में तकनीकी/ गैर-तकनीकी/ नान-गजटिड कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर तरक्की और तबादलों के द्वारा भरा जा रहा है। लुधियाना और जालंधर क्षेत्र के औद्योगिक इलाकों से जुड़ी सब-डिवीजनों में तैनात कर्मचारियों खास तौर पर लाइनमैनों के सभी पद भरे जाएंगे। इन इलाकों से तबादले सिर्फ मुख्यमंत्री की आगामी मंजूरी से ही होंगे।
उद्योगपति/राइस शैलर खास मौसम में चलने वाले उद्योगों हेतु सौर ऊर्जा के बिलिंग साइकिल में तबदीली की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार इस मुद्दे पर पंजाब राज्य इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेटरी कमीशन (पी.एस.ई.आर.सी.) के समक्ष उद्योगों के पक्ष की सिफारिश करेगी। इसी तरह उद्योग अपने साथ लगते प्लाटों जो सड़क/नहर आदि से नहीं जुड़े, में विस्तार के मामले में मौजूदा बिजली लोड में वृद्धि की मंजूरी की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उद्योगों को अब अलग बिजली कनैक्शन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सड़क/नहर के साथ-साथ जुड़ी जगह के लिए बिजली लोड का विस्तार औद्योगिक और कारोबार विकास नीति 2022 (धारा 4.16) के अंतर्गत मंजूर होगा।
इसी तरह फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 65(2) और (3) के अधीन छूट देकर सभी उद्योगों के लिए 75 घंटों की जगह ओवरटाइम तिमाही के घंटे 115 करने की इजाजत दी जाएगी। मौजूदा समय यह प्रस्ताव सिर्फ कपड़ा उद्योग पर लागू है, इसलिए तिमाही में सिर्फ 75 घंटों की इजाजत है। उद्योग की मांग के आधार पर रात की शिफ्ट में औरतों की कम से कम संख्या को भी घटा कर 25 औरतें या कुल कर्मचारियों का दो तिहाई जो भी कम होगा, वह किया जाएगा। जी.ई.एम. पोर्टल पर अपने उत्पादों को दर्शाने के लिए एम.एस.एम.इज की सुविधा के लिए 30 सितम्बर, 2023 तक प्रत्येकजिला हैड क्वार्टर पर जिला सरकारी ई-मार्कीटप्लेस (जी.ई.एम.) फैसिलीटेशन सैंटर स्थापित किया जाएगा। इससे राज्य के कारोबारियों को जी.ई.एम. पोर्टल पर आने का मौका मिलेगा।
उद्योगों की मांग के मद्देनजर फायर एक्ट में भी संशोधन किया जाएगा जिससे इसकी हद 21 मीटर तक बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त एस्टेट अफसर आगामी तय किए प्रोग्रामों के मुताबिक एक महीने के अंदर 2 बार संबंधित जोनों का दौरा करेंगे। पी.एस.आई.ई.सी. सेवाओं को एम. सेवा के साथ जोडऩे की प्रक्रिया को 15 अक्तूबर, 2023 को लागू कर दिया जाएगा। इन सेवाओं में गिरवी के लिए मालकी की मंजूरी तबदील करने, लीज डीड/ कन्वेयंस डीड की रजिट्रेशन, ‘कोई बकाया नहीं’ का सर्टीफिकेट जारी करने, लीज से फ्री होल्ड में तबदील करने, प्लाट की मालकी के लिए समय की मियाद बढ़ाने, डुप्लीकेट टाइटल वाले दस्तावेज जारी करने, जल और सीवरेज कनैक्शन, कम्पीटेशन-कम-एक्यूपैंसी सर्टीफिकेट और अन्य सेवाएं शामिल होंगी। इस दौरान अमृतसर, लुधियाना, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) और अन्य स्थानों पर नए ई.एस.आई. अस्पताल स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा।-अश्विनी कौशल