ग्राहक को 61 लाख रु वापिस करेगी जीप इंडिया और डीलर, उपभोक्ता अदालत ने दिया आदेश
punjabkesari.in Wednesday, Sep 13, 2023 - 05:26 PM (IST)

ऑटो डेस्क: गाड़ियों में समस्याओं को लेकर कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ ग्राहकों ने ख़राब कारें खरीदी और समाधान के लिए उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। हाल ही में चंडीगढ़ से फिर से एक घटना सामने आई है, जहां अदालत ने लग्जरी एसयूवी के मालिक को 61 लाख रुपए के रिफंड की पेशकश की है। ग्राहक के अनुसार इस एसयूवी के खरीदने के कुछ समय बाद इसमें मुश्किलें आने शुरू हो गई हैं।
बता दें कि चंडीगढ़ के निवासी ने स्थानीय डीलर से जीप ग्रैंड चेरोकी एसयूवी खरीदी थी। इस कार पर उन्हें 17 लाख रुपए की छूट भी मिली थी। छूट का कारण यह था कि इस एसयूवी का प्रोडक्शन 2016 में हुआ था। ग्राहक द्वारा आरोप लगाया गया है कि यह सड़क पर चलते हुए अचानक रुक जाती है। डीलरशिप या सर्विस सेंटर पर कार ले जाने पर अस्थायी मरम्मत की जाती है, जिसे यह दावा करते हुए वापस कर देते थे कि समस्या का समाधान हो चुका है। इसके बाद भी यह समस्या बनी देखी गई है।
डीलर पक्ष की बात करें तो उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि कार की मैन्यैक्चरिंग में दोष है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने एफसीए और जीप डीलरशिप को कार मालिक को भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने के लिए कहा है।