सरोगेसी क्लीनिक चलाने के आरोप में महिला को सज़ा

punjabkesari.in Thursday, Aug 03, 2017 - 06:34 PM (IST)

सिडनीः कम्बोडिया की एक अदालत ने गुरुवार को आस्ट्रेलिया की टैमी डेविस चार्ल्स को सरोगेसी क्लीनिक चलाने के आरोप में डेढ़ साल जेल की सजा सुनाई है क्योंकि वहां यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। समाचार एजैंसी एफे न्यूज के मुताबिक, न्यायाधीश सोर लिन्ना ने 49 वर्षीय डेविस-चार्ल्स पर दस्तावेजों में हेरफेर करने और गर्भवती महिला व दत्तक माता-पिता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए 40 लाख रियल (978 डॉलर) का जुर्माना भी लगाया है।

इसके साथ ही अदालत ने क्लीनिक पर काम करने वाले कंबोडियाई नागरिक समृत चक्रया (35) और पेट रिथी (28) को भी 18 महीने की जेल हुई और 20 लाख रियल जुर्माना लगाया गया। कंबोडियाई सरकार द्वारा सरोगसी को अवैध घोषित किए जाने के कुछ हफ्ते बाद तीनों आरोपी नवंबर 2016 में गिरफ्तार हुए थे।

भारत में भी सरोगेसी को लेकर कुछ कड़े नियम बनाए गए जिनके अंतर्गत जरूरतमंद निसंतान दंपतियों के लिए कड़े नियमों के तहत सरोगेसी से बच्चे के जन्म की अनुमति होगी।संसद में पारित एक विधेयक के तहत देश में भारतीय नागरिकों को ही सरोगेसी के तरीके का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। वहीं विदेशियों, एनआरआई और पीआईओ को देश में सरोगेसी का लाभ उठाने की इजाजत नहीं होगी।


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