31 मार्च तक आधार को बैंक और मोबाइल नंबर से कराएं लिंक

punjabkesari.in Saturday, Feb 24, 2018 - 12:44 PM (IST)

नई दिल्लीः अगर आपने अब तक अपने आधार को मोबाइल नंबर और बैंक खातों से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द ही करवा लें। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आधार एक्ट 2016 की वैधता को चुनौती देने वाले संबंधित पक्षों की चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से अब तक लिंक नहीं कराया है तो अब आपके पास सिर्फ 31 मार्च तक का ही वक्त है। 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली पांच जजों की बेंच ने गुरुवार को आधार पर चल रही सुनवाई में ये फैसला किया। हालांकि दीपक मिश्रा की बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि आधार एक्ट 2016 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं कि सुनवाई पूरी करते वक्त सभी मुद्दों और पक्षों की बातों का ध्यान रखा जाएगा।
 


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