मध्यप्रदेश के अलावा किसी भी राज्य ने नहीं बनाया रियल एस्टेट रेग्युलेटर

punjabkesari.in Tuesday, Apr 11, 2017 - 02:33 PM (IST)

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने घर खरीदने वालों के हितों और बिल्डरों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए रियल एस्टेट कानून बनाया है। सभी राज्यों को एक साल की समय-सीमा यानि 30 अप्रैल तक रियल एस्टेट रेग्युलेटर का गठन करना था, क्योंकि एक मई से रियल एस्टेट कानून देशभर में लागू हो जाएगा। लेकिन कई राज्यों ने अब तक रियल एस्टेट रेग्युलेटर का गठन नहीं किया है।

इस राज्य ने ही किया रियल एस्टेट रेग्युलेटर का गठन
पूरे देश में सिर्फ मध्यप्रदेश ही एक मात्र ऐसा राज्य है, जिसने एक साल की समय-सीमा के अंदर रियल एस्टेट रेग्युलेटर का गठन कर दिया है। केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में यह जानकारी दी। आवास व गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि हमने कई राज्यों को नियामक आयोग के गठन के लिए लिखा है, लेकिन पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों का अभी तक जवाब नहीं आया है। इसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, राजस्थान, और अंडमान व निकोबार ने अंतरिम नियामक का गठन कर दिया है।


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