ममता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने से संबंधित याचिका खारिज
punjabkesari.in Wednesday, Jul 27, 2022 - 10:06 AM (IST)
कोलकाता, 26 जुलाई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ स्वत: अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करने से संबंधित एक वकील की मौखिक अपील पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।
बनर्जी ने गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को एम्स, भुवनेश्वर भेजने पर कथित रूप से टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ अदालत से अनुरोध किया गया।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने कहा कि अदालत की रीढ़ इतनी कमजोर नहीं है और यह बाहर की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।
वकील तरुण ज्योति तिवारी ने न्यायमूर्ति चौधरी के समक्ष यह मौखिक अपील की, जिन्होंने रविवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चटर्जी को चिकित्सा जांच के लिए ओडिशा में स्वास्थ्य केंद्र ले जाने का निर्देश दिया था।
सोमवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चटर्जी को एम्स, भुवनेश्वर भेजे जाने पर कथित तौर पर टिप्पणी की थी।
न्यायमूर्ति चौधरी ने चटर्जी को उस अस्पताल में भेजने के बारे में कथित रूप से टिप्पणी करने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ स्वत: अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अपील खारिज कर दी और कहा कि अदालत इसके बाहर कुछ भी होने से परेशान नहीं है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
बनर्जी ने गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को एम्स, भुवनेश्वर भेजने पर कथित रूप से टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ अदालत से अनुरोध किया गया।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने कहा कि अदालत की रीढ़ इतनी कमजोर नहीं है और यह बाहर की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगी।
वकील तरुण ज्योति तिवारी ने न्यायमूर्ति चौधरी के समक्ष यह मौखिक अपील की, जिन्होंने रविवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को चटर्जी को चिकित्सा जांच के लिए ओडिशा में स्वास्थ्य केंद्र ले जाने का निर्देश दिया था।
सोमवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चटर्जी को एम्स, भुवनेश्वर भेजे जाने पर कथित तौर पर टिप्पणी की थी।
न्यायमूर्ति चौधरी ने चटर्जी को उस अस्पताल में भेजने के बारे में कथित रूप से टिप्पणी करने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ स्वत: अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अपील खारिज कर दी और कहा कि अदालत इसके बाहर कुछ भी होने से परेशान नहीं है।
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