स्कूल भर्ती: प्राथमिक शिक्षा बोर्ड से शीर्ष अधिकारी को हटाने का निर्देश

punjabkesari.in Monday, Jun 20, 2022 - 07:59 PM (IST)

कोलकाता, 20 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि माणिक भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। अदालत ने साथ ही भट्टाचार्य को सरकार प्रायोजित एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की कथित अवैध नियुक्ति के संबंध में मंगलवार को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

आदेश पारित करने वाले न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने कम से कम 269 प्राथमिक शिक्षकों की कथित अवैध नियुक्ति की अदालत की निगरानी में सीबीआई के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा जांच का पहले ही आदेश दिया था।

उन्होंने राज्य सरकार को कोई प्रतिस्थापन मिलने तक बोर्ड सचिव रत्ना चक्रवर्ती बागची के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का निर्देश भी दिया।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में कम से कम 269 उम्मीदवारों की कथित अवैध नियुक्ति के संबंध में 13 जून को सीबीआई को बोर्ड के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू करने का निर्देश दिया था।
इसने भट्टाचार्य और बागची को उसी दिन सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया था। 15 जून को अदालत ने नियुक्तियों की जांच के लिए सीबीआई की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था।



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PTI News Agency

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