बेटी की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री से पूछताछ करे सीबीआई: कलकत्ता उच्च न्यायालय

punjabkesari.in Wednesday, May 18, 2022 - 12:44 AM (IST)

कोलकाता, 17 मई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री परेश चंद्र अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक स्कूल में अपनी बेटी की नियुक्ति कराने संबंधी आरोपों को लेकर पूछताछ करने का मंगलवार को निर्देश दिया।
एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि भर्ती परीक्षा में मंत्री की बेटी से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई। अदालत ने इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को यह आदेश दिया।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया कि मंत्री आरोपों के संबंध में पूछताछ के लिए मंगलवार शाम तक सीबीआई प्राधिकारियों के समक्ष पेश हों।

अधिकारी कूच बिहार में थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वह अपनी बेटी के साथ कोलकाता रवाना हो गए हैं।

याचिकाकर्ता के वकील फिरदौर शमीम ने दावा किया कि उनकी मुवक्किल ने भर्ती परीक्षा में 77 अंक हासिल किए थे, जबकि मंत्री की बेटी को केवल 61 अंक मिले।

इससे पहले भी न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय चार मौकों पर राज्य के सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई जांच के आदेश दे चुके हैं।


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PTI News Agency

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