जूट मिल संघ ने उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर जूट आयुक्त को कानूनी नोटिस भेजा

Thursday, Aug 19, 2021 - 11:11 PM (IST)

कोलकाता, 19 अगस्त (भाषा) भारतीय जूट मिल संघ (आईजेएमए) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर जूट आयुक्त (जेसी) को कानूनी नोटिस भेजा है। न्यायालय का आदेश, सरकारी आपूर्ति के लिए बने जूट के बैगों की कीमत निर्धारण पर शुल्क आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संदर्भ में था।
जूट मिल मालिकों के निकाय, आईजेएमए ने आरोप लगाया है कि जूट आयुक्त उच्च न्यायालय के अगस्त 2019 के निर्देश का उल्लंघन कर रहे हैं और टैरिफ आयोग की रिपोर्ट द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण पद्धति का लाभ आज तक नहीं दिया है जो रिपोर्ट पहले से ही 31 मार्च, 2021 को कपड़ा मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है।
उसने कहा है, ‘‘कलकत्ता उच्च न्यायालय के तत्काल अनुपालन में चूक के कारण हमारे मुवक्किल की ओर से आपको शुल्क आयोग की पद्धति के अनुसार निर्धारित जूट बैग की कीमत और वास्तव में आपके द्वारा घोषित और भुगतान की गई कीमत के बीच अंतर का भुगतान करने को कहा जाता है।’’

यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

PTI News Agency

Advertising