उत्तराखंड के वन मंत्री रावत को तीन माह की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Nov 11, 2020 - 12:42 PM (IST)

देहरादून, 11 नवंबर (भाषा) उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को रूद्रप्रयाग की एक अदालत ने नौ साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में तीन माह के कारावास की सजा सुनाई । हालांकि, सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद उन्हें जमानत भी मिल गई ।
रूद्रप्रयाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने मंगलवार को रावत को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के तहत दोषी पाते हुए तीन माह के कारावास की सजा सुनाई । इसके अलावा मंत्री पर अदालत ने एक हजार रू का अर्थदंड भी लगाया ।
रूद्रप्रयाग जिला अभियोजन सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2012 में रूद्रप्रयाग विधानसभा सीट से चुनाव लडने के दौरान रावत की प्रशासनिक अधिकारियों से कहासुनी हो गयी थी जिसके बाद उनके विरूद्ध अधिकारियों से अभद्रता के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी । इसके बाद से ही इस मामले की सुनवाई चल रही थी ।
सजा सुनाए जाने के दौरान मंत्री रावत अदालत में मौजूद थे । मामले में मंत्री को तत्काल जमानत भी मिल गयी ।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

PTI News Agency

Recommended News

Related News