गंगा किनारे डेढ किमी तक स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति

punjabkesari.in Wednesday, Jul 08, 2020 - 08:36 PM (IST)

देहरादून, आठ जुलाई :भाषा: उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को गंगा नदी के किनारे डेढ किलोमीटर तक स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट लगाने की अनुमति दे दी ।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड स्टोन क्रशर प्लांट, मोबाईल क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट नीति 2020 के अन्तर्गत कृषि मंत्री की संस्तुति के आधार पर गंगा नदी के किनारे 1.50 किलोमीटर, मैदानी नदी के किनारे एक किलोमीटर तथा बरसाती नदी के किनारे 500 मीटर तक प्लांट लगाने की अनुमति दे दी गई।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उत्तराखंड खनिज अवैध खनन भण्डारण नियमावली 2020 को भी मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी। इस संबंध में जिलाधिकारी स्तर पर अधिकार देते हुए मोबाईल स्टोन क्रेशर हेतु दो वर्ष तथा रिटेल भण्डारण हेतु पांच वर्ष की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। लाइसेंस शुल्क 25,000 हजार रुपये है तथा खनिजों के नकद क्रय—विक्रय पर प्रतिबंध होगा।

कौशिक ने बताया कि एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि में पारदर्शिता के लिए वित्त विभाग के एक अधिकारी को रखे जाने को भी मंजूरी दी । बैठक में बताया गया कि 15 मार्च से 26 जून 2020 तक कुल 154.56 करोड रुपये प्राप्त हुए हैं जिनमें से 85.60 करोड रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार की एजेंसी ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट लि0 से अनुबंध का भी निर्णय किया है ।

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PTI News Agency

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