उत्तराखंड: अब खुली मिठाई और बेकरी उत्पादों पर भी लिखनी होगी निर्माण व एक्सपायरी डेट, जानें कब से लागू होगा नया नियम
punjabkesari.in Monday, Oct 19, 2026 - 09:47 PM (IST)
देहरादून: उत्तराखंड में मिठाई प्रेमियों और आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य व खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब मिठाई की दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर भी निर्माण तिथि (मैन्युफैक्चरिंग डेट) और उपयोग की अंतिम तिथि (एक्सपायरी डेट) प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन का यह नया नियम 26 अक्तूबर 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
खाद्य संरक्षा आयुक्त ने जारी किए सख्त आदेश
खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश व आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 26 अक्टूबर 2026 से दुकानों में बिक्री के लिए रखी जाने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी आइटम्स की ट्रे व डिस्प्ले काउंटर पर स्पष्ट रूप से निर्माण तिथि तथा 'एक्सपायरी डेट' या 'यूज बाई डेट' लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
ग्राहकों को मिलेगी ताजगी और शुद्धता की जानकारी
इस नए नियम के लागू होने से मिठाई और बेकरी उत्पाद खरीदने वाले लोगों को सामान की ताजगी और उसके इस्तेमाल करने की समयावधि की सटीक जानकारी मिल सकेगी। गौरतलब है कि अभी तक केवल पैकेट में बंद बिकने वाली मिठाइयों पर ही निर्माण तिथि और उपयोग अवधि की जानकारी देना अनिवार्य था, जबकि खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के लिए ऐसा कोई स्पष्ट नियम लागू नहीं था।
