न्यायालय ने भ्रष्टाचार के चल रहे मुकदमे में फैसला सुरक्षित रखा

Tuesday, Sep 01, 2015 - 09:33 PM (IST)

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी.एस.आई.डीसी के चेयरमैन कमल यादव के खिलाफ कानपुर की न्यायालय में भ्रष्टाचार के चल रहे मुकदमे को वापस लेने की सरकार की अर्जी के खिलाफ दायर याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।  

 
न्यायालय ने सरकार से पूछा की आपराधिक मुकदमों को वापस लेने की सरकार की नीति क्या है। याचिका पर प्रदेश के महाधिवता विजय बहादुर सिंह ने सरकार का पक्ष रखा तथा चेयरमैन से मुकदमा वापस लेने की सरकारी आदेश को सही बताया। न्यायाधीश ए पी साही की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील टीपी सिंह एवं महाधिवक्ता को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर ली। 
 
न्यायालय इस याचिका पर आगामी सोमवार को फैसला सुनाएगा। चेयरमैन यूपी.एस.आई.डीसी से उनके खिलाफ कानपुर में प्लॉटों के आवंटन में बड़े पैमाने पर धन की मांग करने को लेकर कानपुर की निचली अदालत में भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि याची योगेश अग्रवाल से भी 10 लाख रुपये की प्लाट आवंटन के लिए चेयरमैन ने मांग की थी जिस पर उन्हें ट्रैप करा लिया गया था। 
 
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