CBSE छात्रों को बड़ी राहत! इंप्रूवमेंट एग्जाम से नहीं घटेंगे नंबर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ये मार्क्स पॉलिसी
punjabkesari.in Friday, Jan 07, 2022 - 02:52 PM (IST)

एजुकेशन डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अब इंप्रूवमेंट परीक्षा के नंबर फाइनल नहीं माने जाएंगे, बल्कि असल एग्जाम और इंप्रूवमेंट एग्जाम, दोनों में से जिसमें बेहतर नंबर होंगे, उसें अंतिम माना जाएगा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 07 जनवरी 2022 को दिए एक फैसले में सीबीएसई की एक मार्क्स पॉलिसी को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब छात्रों के पास अपना बेस्ट मार्क्स चुनने का विकल्प रहेगा। कोर्ट का यह फैसला 10वीं-12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं पर लागू होगा।
जानें पहले क्या थी CBSE की स्कीम
बता दें कि, इससे पहले बोर्ड की स्कीम के तहत इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे उम्मीदवारों के सामने डाउट की स्थिति रहती थी। नियमों के अनुसार, इंप्रूवमेंट एग्जाम में मिलने वाले नंबरों को फाइनल माना जाता था। ऐसे में कई मामलों मे ऐसा हुआ जहां छात्रों के अंकों में सुधार होने की वजाए नंबर कम हो गए। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को खत्म कर दिया और कहा कि जिस परीक्षा में नंबर अच्छे हों उसे ही फाइनल माना जाए।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा कि, छात्र केवल अपने ओरिजिनल स्कोर के रिजल्ट को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि और यदि इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद नंबर कम हो गए और कम नंबरों पर रिजल्ट बनता है तो इससे उनके एडमिशन पर फर्क पड़ेगा। बेंच ने कहा कि सीबीएसई ने नियम बदलने को लेकर कोई वैध तर्क नहीं दिया है। कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सीबीएसई बोर्ड (CBSE) पहले की तरह ही स्टूडेंट्स को दोनों में से बेस्ट मार्क्स चुनने का विकल्प देगा।