कल जारी होगे क्लैट के नतीजे , सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इन्कार

Wednesday, May 30, 2018 - 02:11 PM (IST)

नई दिल्ली : देश भर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों व विधि संस्थानों में दाखिला के लिए ली गईसंयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (क्लैट) के नतीजे कल जारी कर दिए जाएगें। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि  शिकायत निवारण समिति से कहा कि वह क्लैट अभ्यार्थियों की शिकायतों पर गौर करने के बाद छह जून तक अपनी रिपोर्ट दायर करे।

गौरतलब है कि  केरल के कोच्चि स्थित द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज  की ओर से  13 मई को देशभर के 63 सेंटर्स में किया गया था। CLAT परीक्षा के दौरान बिजली जाने और कंप्यूटर के सही तरीके से काम नहीं करने के कारण देशभर के हजारों छात्र ठीक तरह से परीक्षा नहीं दे सके थे। इस समस्या को लेकर  छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।  क्लैट की परीक्षा रद्द करने और फिर से इसके आयोजन के लिए कई उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 251याचिकायें दायर की गई हैं।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 25 मई को कहा था कि क्लैट 2018 में शामिल होने वाले और खामियों की शिकायत करने वाले अभ्यर्थी नेशनल यूनिर्विसटी आफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति के पास ऑनलाइन अभिवेदन दे सकते हैं।  नेशनल यूनिर्विसटी आफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज के वकील ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ को सूचित किया था कि उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम आर हरिहरन नायर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों से मिली शिकायतों पर गौर करेगी। 

 शीर्ष अदालत ने कहा था कि छात्र इस समिति में 27 मई को शाम सात बजे तक आन लाइन अपने प्रतिवेदन दे सकते हैं। समिति प्रत्येक मामले में मिली शिकायतों का विश्लेषण करके उचित निर्णय करेगी। पीठ ने निर्देश दिया था कि समिति पहले उन करीब 250 शिकायतों की जांच करेगी जो पहले मिली थीं और 29 मई तक उचित फैसला लेगी। इसके बाद दूसरे चरण में वह ऑनलाइन मिले नये अभिवेदनों पर ध्यान देगी।      

पीठ ने साफ कर दिया था कि समिति उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय का रूख करने वाले छात्रों की शिकायतों पर भी ध्यान देगी। उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं में आरोप लगाए गए थे कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों  को कई तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की बुनियादी संरचना भी खराब थी और कर्मचारियों से उचित मार्गदर्शन नहीं मिला। अभ्यर्थियों ने अपनी याचिकाओं पर फैसला आने तक अंतिम नतीजे जारी करने पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की थी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, बंबई, पंजाब एवं हरियाणा और राजस्थान (जयपुर एवं जोधपुर पीठ दोनों) उच्च न्यायालय, क्लैट 2018 परीक्षा को चुनौती देते हुए दायर की गयी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे और कुछ मामलों में नोटिस जारी किए गए। 

bharti

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