टीआरएस कार्यालय के लिए भूमि आवंटन को लेकर तेलंगाना सरकार को उच्च न्यायालय का नोटिस

Thursday, Jun 23, 2022 - 08:49 PM (IST)

हैदराबाद, 23 जून (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) को यहां अपना एक कार्यालय बनाने के लिए भूमि आवंटित किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने एक जनहित याचिका दायर करके टीआरएस को हैदराबाद जिला कार्यालय के निर्माण के लिए बंजारा हिल्स जैसे पॉश इलाके में 4935 वर्ग गज सरकारी जमीन के आवंटन को चुनौती दी है।

भूमि का आवंटन पूर्व के सरकारी आदेश के आधार पर किया गया है, जिसके तहत राजनीतिक दलों को पट्टे के आधार पर भूमि आवंटित करने की नीति बनायी गई है।

हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि टीआरएस को भूमि का आवंटन केवल 100 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से किया गया।

अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव, मुख्य भूमि आवंटन आयुक्त, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव, हैदराबाद जिला कलेक्टर और टीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव और महासचिव एम. श्रीनिवास रेड्डी के जरिये पार्टी को नोटिस जारी किेये।

अदालत ने इन सभी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए चार सप्ताह के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।



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PTI News Agency

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