अदालत ने तेलंगाना सरकार से कोविड-19 पर स्थिति रिपोर्ट तलब की
Tuesday, Apr 06, 2021 - 10:29 PM (IST)
हैदराबाद, छह अप्रैल (भाषा) तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में कोविड-19 की रोकथाम, टीकाकरण और इसके लिए उठाए गए कदमों के संबंध में 48 घंटे के भीतर स्थिति रिपोर्ट सौंपे।
मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी की पीठ ने कोविड-19 के मुद्दों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण मांगा।
अदालत ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर की गई तैयारियों पर दो दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपे।
पीठ ने राज्य सरकार को अधिक मात्रा में आरटी-पीसीआर जांच कराने का निर्देश दिया। पीठ ने अधिक मात्रा में लोगों को टीका देने के लिए केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी की पीठ ने कोविड-19 के मुद्दों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण मांगा।
अदालत ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर की गई तैयारियों पर दो दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपे।
पीठ ने राज्य सरकार को अधिक मात्रा में आरटी-पीसीआर जांच कराने का निर्देश दिया। पीठ ने अधिक मात्रा में लोगों को टीका देने के लिए केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
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