उच्च न्यायालय ने श्याओमी को रेडमी नोट वापस भेजनेे की दी अनुमति

punjabkesari.in Tuesday, Jun 02, 2015 - 10:01 AM (IST)

नई दिल्ली: श्याओमी टैक्नोलाजी को एक बड़ी राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंपनी को उन रेडमी नोट 3जी हैंडसेटों को वापस भेजने की अनुमति दे दी है, जिनका इस्तेमाल नहीं हो सका है। इन हैंडसेटों की बिक्री पर भारत में एरिक्सन की याचिका के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है। एरिक्सन ने चीन की मोबाइल हैंडसेट कंपनी पर पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया है।   
 
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की अवकाश पीठ ने श्याओमी को एक लाख हैंडसेट हांगकांग में वापस भेजने की अनुमति दे दी। स्वीडन की दूरसंचार कंपनी टैलीफोन एक्टियेबोलागेटएलएम एरिक्सन ने इस व्यवस्था पर सहमति दी है।   
 
अदालत ने श्याओमी को हैंडसेट का भंडार कायम रखने को कहा है। ये हैंडसेट ई-कामर्स साइट फ्लिपकार्ट के पास बिना इस्तेमाल के पड़े हैं। फ्लिपकार्ट के जरिए ही चीन की कंपनी अपने हैंडसेट बेचती है।   
 
चीन की कंपनी की आेर से पेश अधिवक्ता अजित वारियर ने कहा कि मीडियाटेक प्रोसेसर पर चलने वाले उसके रेडमी नोट 3जी की भारत में बिक्री पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि कंपनी को सिर्फ क्वालकॉम चिपसेट आधारित हैंडसेट बेचने की ही अनुमति अदालत ने दी है। एेसे में अन्य हैंडसेट फ्लिपकार्ट के पास पड़े हैं और उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा।  

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