साल 2015 के आय से अधिक संपत्ति मामले में द्रमुक सांसद ए. राजा तलब

punjabkesari.in Thursday, Dec 01, 2022 - 09:48 AM (IST)

चेन्नई, 30 नवंबर (भाषा) एक स्थानीय अदालत ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति (डीए) अर्जित करने के मामले में बुधवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के लोकसभा सदस्य ए. राजा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए सम्मन भेजा।
यह मामला 2015 के आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले से संबंधित है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोप पत्र में राजा को भी आरोपी बनाया था।

राजा फिलहाल नीलगिरि संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
राजा के खिलाफ अगस्त 2022 में दायर आरोप-पत्र के अनुसार, 2007 में एक केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने कांचीपुरम जिले में एक होटल बनाने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक रियल-एस्टेट कंपनी को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया था और इसके बदले अवैध पैसे लिये थे।
आरोप-पत्र के अनुसार, रियल एस्टेट कंपनी ने राजा को 4.56 करोड़ रुपये का भुगतान कोवई शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के माध्यम से किया था। यह कंपनी राजा के निकटस्थ व्यक्ति की है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार भी निदेशक हैं।
सीबीआई ने उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से 5.53 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।
यह मामला उस विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो चेन्नई में सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करती है। आज इस मामले की सुनवाई हुई।
न्यायाधीश टी शिवकुमार ने राजा, कृष्णमूर्ति और एन रमेश समेत मामले में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए सम्मन जारी किया।
मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 जनवरी, 2023 मुकर्रर की गयी है।



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