पलानीस्वामी के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय की जांच पर कोई स्थगन नहीं: अदालत

punjabkesari.in Wednesday, Sep 14, 2022 - 09:38 PM (IST)

चेन्नई, 14 सितंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए ठेके देने में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी पर भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में उनके खिलाफ सतर्कता जांच पर स्थगन लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया।

जब द्रमुक सांसद आर एस भारती की याचिका आज आगे सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर एम टी टीका रमन की पीठ ने कोई स्थगन लगाने से इनकार कर दिया।

याचिका जब 2018 में मूल रूप से सुनवाई के लिए आई थी तो उच्च न्यायालय ने मामला आगे जांच के लिए सीबीआई को भेज दिया था।

हालांकि पलानीस्वामी ने उच्चतम न्यायालय में गुहार लगाई जिसने इस साल अगस्त में मामला सीबीआई को स्थानांतरित करने के आदेश को रद्द कर दिया और इसे नये सिरे से सुनवाई के लिए दोबारा उच्च न्यायालय वापस भेज दिया।

भारती के वरिष्ठ वकील ने आज पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता याचिका को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार के पास है।

हालांकि, पलानीस्वामी के वकील ने इस कदम का विरोध किया।

राज्य के सरकारी अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने पीठ से कहा कि रिपोर्ट तैयार है, इसलिए सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय जांच के साथ आगे बढ़ सकता है।

पीठ ने आज कोई अंतरिम आदेश पारित किये बिना मामले में सुनवाई 26 सितंबर तक स्थगित कर दी।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

PTI News Agency

Recommended News