दिव्यांगों को प्रमाणपत्र जारी करने में अधिकारियों के कठोर रुख की अदालत ने की निंदा

punjabkesari.in Tuesday, May 31, 2022 - 08:14 PM (IST)

चेन्नई, 31 मई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने दिव्यांगों को विकलांग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आने पर जोर देने को लेकर संबंधित अधिकारियों के कठोर रुख की निंदा की है।

न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन ने कहा, ‘‘जब सामुदायिक प्रमाणपत्र दरवाजे पर प्राप्त होते हैं, तो क्या राज्य दिव्यांगों के मामले में भी उसी मॉडल को लागू नहीं कर सकता? भारतीय राज्य की नौकरशाही को इसके ‘स्टील फ्रेम’ के रूप में वर्णित किया गया है। यह उन तक पहुंचने और अंतिम छोर के व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए।’’
न्यायाधीश ने कहा कि सरकार को उन लोगों के मामलों को शामिल करने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल जारी करना चाहिए जो शारीरिक अक्षमताओं सहित अन्य अक्षमताओं से पीड़ित हैं।
न्यायाधीश ने यह टिप्पणी दिव्यांग साईकुमार (61) के मामले में की जिन्हें किलपौक में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अधिकारियों ने स्थायी विकलांग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दूसरी बार आने के लिए कहा था।



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PTI News Agency

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