दिल्ली में एनजीटी के समक्ष पूरे भारत के मामले सूचीबद्ध करने के आदेश को चुनौती
Friday, Jul 23, 2021 - 09:18 PM (IST)
चेन्नई, 23 जुलाई (भाषा) नयी दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के एक हालिया प्रशासनिक आदेश को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है जिसमें उसने पूरे भारत में या राज्यों के अंदर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों को अपने प्रधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे।
मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने एनजीटी और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी करने और 31 जुलाई तक उन्हें जवाब देने के निर्देश दिए। मछुआरा कल्याण संगठन की एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के मुताबिक 12 जून को एनजीटी नयी दिल्ली के रजिस्ट्रार जनरल ने जो आदेश जारी किया उससे यहां दक्षिण क्षेत्र पीठ के न्यायाधिकरण में आने वालों पर विपरीत असर पड़ेगा।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ ने एनजीटी और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी करने और 31 जुलाई तक उन्हें जवाब देने के निर्देश दिए। मछुआरा कल्याण संगठन की एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता के मुताबिक 12 जून को एनजीटी नयी दिल्ली के रजिस्ट्रार जनरल ने जो आदेश जारी किया उससे यहां दक्षिण क्षेत्र पीठ के न्यायाधिकरण में आने वालों पर विपरीत असर पड़ेगा।
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