कोविड-19 मरीजों से अधिक शुल्क वसूला : तमिलनाडु सरकार ने निजी अस्पताल को दंडित किया

Saturday, Aug 01, 2020 - 09:03 PM (IST)

चेन्नई, एक अगस्त (भाषा) तमिलनाडु सरकार ने एक निजी अस्पताल को कोविड-19 मरीजों का इलाज करने की दी गई अनुमति को शनिवार को अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया। सरकार ने यह कदम एक कोविड-19 मरीज से 19 दिनों के लिए 12 लाख रुपये का बिल वसूलने के आरोप के बाद उठाया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के संज्ञान में संबंधित अस्पताल में 19 दिनों के लिए मरीज से 12.20 लाख रुपये वसूलने का मामला आया जिसके बाद कोविड-19 मरीजों का इलाज करने की अनुमति वापस ली गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बयान के मुताबिक मरीजों से सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूलने की शिकायत के बाद निजी अस्पताल का निरीक्षण किया गया।
विभाग के मुताबिक निजी अस्पताल को नियमों का उल्लंघन करने को लेकर चेतावनी दी गई है।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा शुल्क के मुताबिक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अस्पताल अधिकतम 7,500 रुपये रोजाना की दर से जनरल वार्ड के लिए वसूल सकते हैं जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी अस्पतालों के लिए यह दर अधिकतम पांच हजार रुपये प्रति दिन है।


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PTI News Agency

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