HUSBANDS AND RELATIVES OF FEMALE COUNCILORS WILL NOT BE ABLE TO ACT AS THEIR REPRESENTATIVES

राज्य सरकार का बड़ा फैसला, महिला पार्षदों-अध्यक्षों के पति और रिश्तेदार नहीं बन सकेंगे प्रतिनिधि, अधिसूचना जारी