FOOTPATH

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फ़ुटपाथ सिर्फ़ पैदल चलने वालों के लिए हैं, झुग्गियों को हटाने के नोटिस के ख़िलाफ़ राहत देने से किया इनकार