रेलवे ने 2022-23 में 3.6 करोड़ बेटिकट यात्रियों पर जुर्माना लगाया, 2260 करोड़ रुपये कमाए : आरटीआई
punjabkesari.in Saturday, May 27, 2023 - 11:48 AM (IST)

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) रेलवे ने 2022-23 में गलत टिकट या बिना टिकट यात्रा कर रहे 3.6 करोड़ यात्रियों को पकड़ा, जो पिछले साल की तुलना में करीब एक करोड़ अधिक है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाब में यह जानकारी सामने आई।
आरटीआई जवाब के मुताबिक, वर्ष 2019-2020 में 1.10 करोड़ लोग बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े गए थे, जबकि 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 2.7 करोड़ और 2022-23 में 3.6 करोड़ हो गई।
वहीं, 2020-21 में, जिस साल कोविड-19 महामारी फैली, यह आंकड़ा 32.56 लाख था।
मध्य प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ को आरटीआई के जवाब में रेलवे ने पिछले तीन वर्षों में ऐसे यात्रियों से वसूली गई राशि के आंकड़े भी दिए।
आंकड़ों के मुताबिक, रेलवे ने ऐसे यात्रियों से वित्त वर्ष 2020-21 में 152 करोड़ रुपये, 2021-22 में 1,574.73 करोड़ रुपये और 2022-23 में 2,260.05 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला।
वर्ष 2022-23 में रेलवे द्वारा बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों की संख्या कई छोटे देशों की आबादी से ज्यादा है।
पकड़े जाने पर बेटिकट यात्री को टिकट की वास्तविक कीमत के साथ कम से कम 250 रुपये का जुर्माना अदा करना होता है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
आरटीआई जवाब के मुताबिक, वर्ष 2019-2020 में 1.10 करोड़ लोग बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े गए थे, जबकि 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 2.7 करोड़ और 2022-23 में 3.6 करोड़ हो गई।
वहीं, 2020-21 में, जिस साल कोविड-19 महामारी फैली, यह आंकड़ा 32.56 लाख था।
मध्य प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ को आरटीआई के जवाब में रेलवे ने पिछले तीन वर्षों में ऐसे यात्रियों से वसूली गई राशि के आंकड़े भी दिए।
आंकड़ों के मुताबिक, रेलवे ने ऐसे यात्रियों से वित्त वर्ष 2020-21 में 152 करोड़ रुपये, 2021-22 में 1,574.73 करोड़ रुपये और 2022-23 में 2,260.05 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला।
वर्ष 2022-23 में रेलवे द्वारा बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों की संख्या कई छोटे देशों की आबादी से ज्यादा है।
पकड़े जाने पर बेटिकट यात्री को टिकट की वास्तविक कीमत के साथ कम से कम 250 रुपये का जुर्माना अदा करना होता है।
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