लूट के मामले में दोषी ठहराए जाने के कुछ समय बाद तिहाड़ जेल में बंद कैदी ने आत्महत्या की
punjabkesari.in Tuesday, May 23, 2023 - 07:17 PM (IST)

नयी दिल्ली, 23 मई (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में 26 वर्षीय कैदी ने सात साल पुराने लूटपाट के मामले में दोषी ठहराए जाने के कुछ घंटे बाद कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। जेल अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जावेद ने केंद्रीय जेल नंबर नौ में कैदियों के लिए बने एक अहाते में स्थित सार्वजनिक शौचालय क्षेत्र में सोमवार शाम करीब पांच बजे फांसी लगा ली।
पुलिस ने बताया कि जावेद जमानत पर था और एक दिन पहले उसे लूटपाट के मामले के संबंध में साकेत अदालत में पेश किया गया था। उसे मामले में दोषी ठहराया गया था जिसके चलते वह निराश था।
दक्षिणपुरी में संजय कैम्प निवासी जावेद को गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जेल नंबर 8/9 लाया गया था।
जेल में जब औपचारिकताएं पूरी की जा रही थीं तब वह शौचालय गया था। बाद में जेल कर्मियों ने उसे पानी के एक नल से फंदे से लटकता पाया। जावेद ने फंदा लगाने के लिए अपनी कमीज का इस्तेमाल किया था।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) घनश्याम बंसल ने कहा कि उसे जेल चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
डीसीपी ने बताया कि जावेद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (लूटपाट के लिए दंड), 397 (मृत्यु का प्रयास या गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के इरादे से लूटपाट या डकैती), 411 (बेइमानी से प्राप्त चोरी का धन) और 34 (साझा मंशा) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मालवीय नगर थाने में 2016 में मामला दर्ज किया गया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जावेद ने केंद्रीय जेल नंबर नौ में कैदियों के लिए बने एक अहाते में स्थित सार्वजनिक शौचालय क्षेत्र में सोमवार शाम करीब पांच बजे फांसी लगा ली।
पुलिस ने बताया कि जावेद जमानत पर था और एक दिन पहले उसे लूटपाट के मामले के संबंध में साकेत अदालत में पेश किया गया था। उसे मामले में दोषी ठहराया गया था जिसके चलते वह निराश था।
दक्षिणपुरी में संजय कैम्प निवासी जावेद को गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जेल नंबर 8/9 लाया गया था।
जेल में जब औपचारिकताएं पूरी की जा रही थीं तब वह शौचालय गया था। बाद में जेल कर्मियों ने उसे पानी के एक नल से फंदे से लटकता पाया। जावेद ने फंदा लगाने के लिए अपनी कमीज का इस्तेमाल किया था।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) घनश्याम बंसल ने कहा कि उसे जेल चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
डीसीपी ने बताया कि जावेद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (लूटपाट के लिए दंड), 397 (मृत्यु का प्रयास या गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के इरादे से लूटपाट या डकैती), 411 (बेइमानी से प्राप्त चोरी का धन) और 34 (साझा मंशा) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मालवीय नगर थाने में 2016 में मामला दर्ज किया गया था।
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