''''शुगरलाइट'''' ब्रांड का उपयोग: जायडस वेलनेस की याचिका पर उच्चतम न्यायालय का नोटिस
punjabkesari.in Monday, May 22, 2023 - 03:59 PM (IST)
नयी दिल्ली, 22 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उपभोक्ता सामान कंपनी जायडस वेलनेस की एक याचिका पर एक अन्य फर्म से जवाब मांगा। जायडस वेलनेस ने याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी थी कि वह अपने उत्पादों के लिए ‘शुगरलाइट’ ब्रांड नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती है।
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने इस संबंध में दिल्ली मार्केटिंग नामक फर्म को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जायडस वेलनेस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने 12 मई के अपने आदेश में जायडस वेलनेस को ‘शुगरलाइट’ ब्रांड नाम का उपयोग करने से रोक दिया था। आदेश के मुताबिक दिल्ली मार्केटिंग के पास ‘शुगरलाइट’ ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार है।
दिल्ली मार्केटिंग ने आरोप लगाया था कि जाइडस ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए गलत तरीके से ट्रेडमार्क का उपयोग कर रही थी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने इस संबंध में दिल्ली मार्केटिंग नामक फर्म को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
शीर्ष अदालत उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जायडस वेलनेस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने 12 मई के अपने आदेश में जायडस वेलनेस को ‘शुगरलाइट’ ब्रांड नाम का उपयोग करने से रोक दिया था। आदेश के मुताबिक दिल्ली मार्केटिंग के पास ‘शुगरलाइट’ ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार है।
दिल्ली मार्केटिंग ने आरोप लगाया था कि जाइडस ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए गलत तरीके से ट्रेडमार्क का उपयोग कर रही थी।
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