जीपीएफ खाता मामला: पटना उच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई

punjabkesari.in Saturday, Apr 01, 2023 - 09:38 AM (IST)

नयी दिल्ली, 31 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह पटना उच्च न्यायालय के उन सात न्यायाधीशों की याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा, जिनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को कथित रूप से बंद कर दिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को 27 मार्च को याचिका पर सुनवाई करनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका था।

पीठ ने कहा, "याचिका को 17 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया जाए।"
पीठ ने गत 20 मार्च को स्थिति का संज्ञान लिया था और कहा था कि एक "अंतरिम उपाय" के रूप में, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को 13 दिसंबर, 2022 से पहले की स्थिति के अनुसार जारी करने का आदेश दे रही है, जब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने जीपीएफ की उनकी पात्रता का मुद्दा संभाला था।

पीठ ने उस दिन कहा था कि वह 27 मार्च को याचिका पर सुनवाई करेगी और फैसला करेगी।

शीर्ष अदालत ने 24 फरवरी को केंद्र से उन सात न्यायाधीशों की शिकायतों पर गौर करने को कहा था, जिन्होंने अपने जीपीएफ खातों को बंद करने का दावा किया था।

याचिका पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश- न्यायमूर्ति शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति आलोक कुमार, न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश सिंह और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा ने दायर की है।



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PTI News Agency

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