महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार

punjabkesari.in Saturday, Mar 25, 2023 - 10:17 AM (IST)

नयी दिल्ली, 24 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर ‘छत्रपति संभाजी नगर’ करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले पर बंबई उच्च न्यायालय विचार कर रहा है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "अब बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हों। उच्च न्यायालय के पास यह मामला पहले से ही लंबित है।"
मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने औरंगाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी।

औरंगाबाद मंडल आयुक्त ने चार मार्च, 2020 को लिखे एक पत्र में शहर का नाम बदलकर ''छत्रपति संभाजी नगर'' करने का प्रस्ताव दिया था।

यह मामला जैसे ही सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष आया, राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय सोमवार (27 मार्च) को मामले की सुनवाई करने वाला है।

इसके बाद अदालत ने कहा कि इस मामले का निपटारा पहले वहां (मुंबई उच्च न्यायालय में) होना चाहिए।


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PTI News Agency

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