कार्यक्रम संहिता में राष्ट्र विरोधी व्यवहार परिभाषित नहीं हैं : अनुराग ठाकुर
punjabkesari.in Thursday, Mar 23, 2023 - 10:10 AM (IST)

नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 की कार्यक्रम संहिता में ‘‘ राष्ट्र विरोधी व्यवहार’’ शब्दावली परिभाषित नहीं है, हालांकि आमतौर पर इसे राष्ट्र हित के विपरीत के रूप में समझा जाता है।
लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के मरगनी भरत के प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।
ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रम संहिता में कहा गया है कि केबल सेवा पर कोई ऐसा कार्यक्रम जारी नहीं होना चाहिए, जिससे हिंसा को बढ़ावा मिल सकता हो या इसमें ऐसा कुछ हो, जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ हो अथवा राष्ट्र विरोधी व्यवहार को बढ़ावा देता हो।
मंत्री ने कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 की कार्यक्रम संहिता में ‘‘ राष्ट्र विरोधी व्यवहार’’ शब्दावली परिभाषित नहीं है, हालांकि आमतौर पर सामग्री के संदर्भ में इसे राष्ट्र हित के विपरीत के रूप में समझा जाता है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के मरगनी भरत के प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।
ठाकुर ने कहा कि कार्यक्रम संहिता में कहा गया है कि केबल सेवा पर कोई ऐसा कार्यक्रम जारी नहीं होना चाहिए, जिससे हिंसा को बढ़ावा मिल सकता हो या इसमें ऐसा कुछ हो, जो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ हो अथवा राष्ट्र विरोधी व्यवहार को बढ़ावा देता हो।
मंत्री ने कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 की कार्यक्रम संहिता में ‘‘ राष्ट्र विरोधी व्यवहार’’ शब्दावली परिभाषित नहीं है, हालांकि आमतौर पर सामग्री के संदर्भ में इसे राष्ट्र हित के विपरीत के रूप में समझा जाता है।
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