जिंदल स्टील 2020 विस्फोट पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा दे : एनजीटी
punjabkesari.in Thursday, Mar 02, 2023 - 09:30 PM (IST)

नयी दिल्ली, दो मार्च (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) को निर्देश दिया है कि वह छत्तीसगढ़ के रायगड जिले के पत्रालपली गांव में स्थित अपने संयंत्र में 10 जून, 2020 को हुए विस्फोट में मरने वाले दो मजदूरों के परिजन को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दे।
अधिकरण ने जेएसपीएल को निर्देश दिया है कि वह हादसे में घायल हुए मजदूरों को भी पांच-पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि दे और कहा कि कंपनी ने ऐसी कोई ‘चिंता’ नहीं दिखायी जिसकी एक जिम्मेदार कंपनी से अपेक्षा की जाती है।
एनजीटी ने मीडिया में आयी खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर मुकदमा चलाया था। पुलिस के अनुसार, संयंत्र परिसर के कबाड़ वाले क्षेत्र में मजदूर गैस कटर की मदद से पुराना डीजल टैंक काट रहे थे, उसी दौरान विस्फोट हुआ।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की पीठ ने अपने फैसले में कहा, ‘‘प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारी को 20-20 लाख रुपये और घायलों को पांच-पांच लाख रुपये पाने का अधिकार होगा, जिसका भुगतान जेएसपीएल एक महीने के भीतर करेगी। भुगतान नहीं होने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट बिजली काटने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अधिकरण ने जेएसपीएल को निर्देश दिया है कि वह हादसे में घायल हुए मजदूरों को भी पांच-पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि दे और कहा कि कंपनी ने ऐसी कोई ‘चिंता’ नहीं दिखायी जिसकी एक जिम्मेदार कंपनी से अपेक्षा की जाती है।
एनजीटी ने मीडिया में आयी खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर मुकदमा चलाया था। पुलिस के अनुसार, संयंत्र परिसर के कबाड़ वाले क्षेत्र में मजदूर गैस कटर की मदद से पुराना डीजल टैंक काट रहे थे, उसी दौरान विस्फोट हुआ।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की पीठ ने अपने फैसले में कहा, ‘‘प्रत्येक मृतक के उत्तराधिकारी को 20-20 लाख रुपये और घायलों को पांच-पांच लाख रुपये पाने का अधिकार होगा, जिसका भुगतान जेएसपीएल एक महीने के भीतर करेगी। भुगतान नहीं होने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट बिजली काटने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।’’
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