औद्योगिक विवाद कानून का पालन नहीं होने पर छंटनी अवैध मानी जाएगी : यादव

punjabkesari.in Thursday, Dec 08, 2022 - 06:35 PM (IST)

नयी दिल्ली, आठ दिसंबर (भाषा) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र सहित कई कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की खबरों के बीच श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी भी छंटनी को अवैध माना जाएगा, अगर यह औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया हो।

यादव राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे। उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने विभिन्न भारतीय कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों की छंटनी पर संज्ञान लिया है।

यादव ने कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छंटनी से जुड़े मुद्दे औद्योगिक विवाद कानून, 1947 के प्रावधानों से संचालित होते हैं और यह कानून छंटनी के विभिन्न पहलुओं और कर्मचारियों की छंटनी से पहले की शर्तों से भी जुड़ा हुआ है।

औद्योगिक विवाद (आईडी) कानून के अनुसार, 100 लोगों या उससे अधिक को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने या कर्मियों की छंटनी से पहले उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी भी छंटनी को अवैध माना जाता है जो आईडी कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया हो। उन्होंने कहा कि आईडी कानून में छंटनी किए गए कामगारों को मुआवजे के अधिकार का भी प्रावधान है।

यादव ने कहा कि आईटी, सोशल मीडिया और संबंधित क्षेत्रों में बहु-राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों के संबंध में न्याय क्षेत्र संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों के संदर्भ में छंटनी से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।


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PTI News Agency

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