खबरों में यौनकर्मियों की पहचान उजागर न करें : प्रेस परिषद
punjabkesari.in Thursday, Dec 01, 2022 - 09:47 AM (IST)
नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने बुधवार को मीडिया से किसी बचाव अभियान को कवर करने की आड़ में यौनकर्मियों की उनके ग्राहकों के साथ तस्वीरें प्रकाशित या प्रसारित नहीं करने को कहा। पीसीआई ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस तरह के कार्यों को अपराध घोषित किया था।
पीसीआई द्वारा तैयार किए गए ‘पत्रकारीय आचरण नियम 2022’ में प्रकाशित और प्रसारित खबरों में यौनकर्मियों की पहचान उजागर नहीं करने को कहा गया है।
न्यायालय ने 19 मई के आदेश में कहा था कि छापेमारी या बचाव अभियान के दौरान पकड़ी गई यौनकर्मियों की तस्वीरें प्रकाशित या प्रसारित करना एक अपराध होगा।
साथ ही न्यायालय ने पीसीआई से भी यह कहा था कि मीडिया को गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियान के दौरान पीड़ितों या आरोपियों के रूप में यौनकर्मियों की पहचान उजागर न करने तथा कोई भी ऐसी तस्वीरें जिनके परिणामस्वरूप पहचान का खुलासा हो का प्रकाशन या प्रसारण न करने का विशेष ध्यान रखने के उचित दिशा-निर्देश जारी किये जाएं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
पीसीआई द्वारा तैयार किए गए ‘पत्रकारीय आचरण नियम 2022’ में प्रकाशित और प्रसारित खबरों में यौनकर्मियों की पहचान उजागर नहीं करने को कहा गया है।
न्यायालय ने 19 मई के आदेश में कहा था कि छापेमारी या बचाव अभियान के दौरान पकड़ी गई यौनकर्मियों की तस्वीरें प्रकाशित या प्रसारित करना एक अपराध होगा।
साथ ही न्यायालय ने पीसीआई से भी यह कहा था कि मीडिया को गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियान के दौरान पीड़ितों या आरोपियों के रूप में यौनकर्मियों की पहचान उजागर न करने तथा कोई भी ऐसी तस्वीरें जिनके परिणामस्वरूप पहचान का खुलासा हो का प्रकाशन या प्रसारण न करने का विशेष ध्यान रखने के उचित दिशा-निर्देश जारी किये जाएं।
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