नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक : न्यायालय ने कानून के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

punjabkesari.in Friday, Sep 30, 2022 - 08:55 PM (IST)

नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का डिज़ाइन भारत के राज्य प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम, 2005 का उल्लंघन करता है।

न्यायालय इस दलील से भी सहमत नहीं था कि वहां के शेर अधिक आक्रामक प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि धारणा किसी व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करती है।

यह याचिका न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। पीठ के मुताबिक, यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक से 2005 के अधिनियम का उल्लंघन होता है।

वकीलों अल्दानिश रीन और रमेश कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि राष्ट्रीय प्रतीक में दिख रहे शेर "क्रूर और आक्रामक" प्रतीत होते हैं। याचिका में दावा किया गया था कि राज्य प्रतीक के डिजाइन में बदलाव स्पष्ट रूप से मनमाना है।

विपक्षी सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अशोक के सिंहों की मुद्रा बदलने और उन्हें आक्रामक दिखाने तथा राष्ट्रीय प्रतीक को विकृत करने का आरोप लगाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया था और वहां एक धार्मिक कार्यक्रम में भी भाग लिया था।



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PTI News Agency

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