मानसिक रोगियों को चेन से बांधकर रखने को लेकर केंद्र, मप्र सरकार को न्यायालय का नोटिस

punjabkesari.in Monday, Sep 26, 2022 - 06:54 PM (IST)

नयी दिल्ली, 26 सितम्बर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिला स्थित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मनोरोगियों को जंजीरों से बांधकर रखने के आरोपों से संबंधित याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार एवं अन्य से सोमवार को जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति वी. रमासुब्रमण्यम की पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार एवं अन्य पक्षों को नोटिस जारी किये तथा जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत वकील गौरव कुमार बंसल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रतलाम जिले के तीर्थस्थल ‘हुसैन टेकरी’ के निकट मानसिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में मनोरोगियों को जंजीरों से मुक्त करने के दिशानिर्देश देने की मांग गयी थी।

याचिक में कहा गया है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य अधनियिम, 2017 की धारा 95 के तहत जंजीर से बांधने पर रोक है।
शीर्ष अदालत ने 2019 में कहा था कि मनोरोगियों को जंजीर से बांधने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसा करना ‘पाशविक’ और ‘अमानवीय’ है।



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PTI News Agency

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