अन्नाद्रमुक के चुनाव-चिह्न को जब्त करने संबंधी याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Aug 19, 2022 - 09:58 AM (IST)

नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कष़गम (अन्नाद्रमुक) की अंदरुनी लड़ाई समाप्त होने तक उसके चुनाव चिह्न ''दो पत्तियों'' को जब्त करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने संबंधी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी और कहा कि यह ‘समय की बर्बादी’ थी।
प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता पी.ए. जोसेफ पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता ने अन्नाद्रमुक के ई. के. पलानीसामी और ओ. पनीरसेल्वम गुटों के बीच जारी संघर्ष के समाप्त होने तक पार्टी के चुनाव चिह्न को जब्त करने का आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया था।

शीर्ष अदालत मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज किये जाने को चुनौती देने वाली जोसेफ की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

प्रधान न्यायाधीश ने कठोर लहजे में कहा, ‘‘हमें आप पर कितना जुर्माना लगाना चाहिए? उन्होंने (उच्च न्यायालय) ने 25,000 रुपये लगाए हैं। हम और 25,000 रुपये लगाएंगे। आपके पास कोई काम नहीं है। (याचिका) खारिज की जाती है।’’


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

PTI News Agency

Recommended News