बांध सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित समयसीमा के भीतर 20 राज्यों ने ही एससीडीएस गठित की

Thursday, Aug 04, 2022 - 02:57 PM (IST)

नयी दिल्ली, चार अगस्त (भाषा) बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर 20 राज्यों ने बांध सुरक्षा पर राज्य समिति (एससीडीएस) और 16 राज्यों ने राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) का गठन किया।

लोकसभा में हिबी ईडन के प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टूडू ने यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि 30 जून 2022 की अनिवार्य समय-सीमा से पहले कितने राज्यों ने राज्य बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया है।
राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में निर्धारित समय- सीमा के भीतर 20 राज्यों ने बांध सुरक्षा पर राज्य समिति (एससीडीएस) का गठन कियाा जबकि 16 राज्यों ने राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) की स्थापना की है।
केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण उन राज्यों से सम्पर्क कर रहा है जिन्होंने अभी तक एससीडीएस और एसडीएसओ का गठन नहीं किया है। परिणामस्वरूप 30 जून 2022 की अनिवार्य समय- सीमा के बाद 5 और राज्यों ने एससीडीएस और एसडीएसओ का गठन किया है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 30 दिसंबर 2021 से लागू हो गया है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम में कानून लागू होने के 60 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्रधिकार एवं राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति स्थापित करने तथा छह महीने में राज्य बांध सुरक्षा संगठन एवं राज्य बांध सुरक्षा समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है।

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PTI News Agency

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