त्रिपुरा के विधायक पर दिल्ली में पढ़ रही युवती का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज
punjabkesari.in Wednesday, Jun 29, 2022 - 09:08 PM (IST)

नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) दिल्ली पुलिस ने यहां पढ़ाई कर रही पूर्वोत्तर राज्य की एक युवती का कथित यौन उत्पीड़न करने के आरोप में त्रिपुरा के एक विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि आरोपी विधायक इस समय दिल्ली में है और जांच में सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विधायक ने मंगलवार शाम को उसके साथ छोड़छाड़ की।
पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली) अमृता गुगुलोध ने बताया कि पुलिस को मामले की जानकारी मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब दो बजकर 35 मिनट पर मिली और शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा- 354 (महिला के सम्मान को भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा-354ए(यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और आरोपी को सीआरपीसी की धारा-41(ए) के तहत पुलिस के समक्ष पेश होने का नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि अबतक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।
राष्ट्रीय राजधानी स्थित त्रिपुरा भवन के ज्वाइंट रेजीडेंट कमीशनर रणजीत दास ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
दास ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता से दो बार मुलाकात की है।
उन्होंने बताया, ‘‘दिल्ली पुलिस की टीम ने कल रात (28 जून) दो बार शिकायतकर्ता से मुलाकात की जो दिल्ली में पढ़ाई करती है। उन्होंने इस मामले में त्रिपुरा के मौजूदा विधायक के खिलाफ युवती का बयान दर्ज किया।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी विधायक इस समय दिल्ली में है और जांच में सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि विधायक ने मंगलवार शाम को उसके साथ छोड़छाड़ की।
पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली) अमृता गुगुलोध ने बताया कि पुलिस को मामले की जानकारी मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब दो बजकर 35 मिनट पर मिली और शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा- 354 (महिला के सम्मान को भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा-354ए(यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।
अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और आरोपी को सीआरपीसी की धारा-41(ए) के तहत पुलिस के समक्ष पेश होने का नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि अबतक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।
राष्ट्रीय राजधानी स्थित त्रिपुरा भवन के ज्वाइंट रेजीडेंट कमीशनर रणजीत दास ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
दास ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता से दो बार मुलाकात की है।
उन्होंने बताया, ‘‘दिल्ली पुलिस की टीम ने कल रात (28 जून) दो बार शिकायतकर्ता से मुलाकात की जो दिल्ली में पढ़ाई करती है। उन्होंने इस मामले में त्रिपुरा के मौजूदा विधायक के खिलाफ युवती का बयान दर्ज किया।’’
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