राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के संबंध में प्रावधानों को चुनौती देते हुए याचिका दायर

punjabkesari.in Tuesday, Jun 28, 2022 - 08:29 PM (IST)

नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के प्रयास में नाकाम रहे एक व्यक्ति ने शीर्ष पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के योग्यता संबंधी प्रावधान वाली कानूनी व्यवस्था की वैधता को चुनौती देते हुए मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।

जिन प्रावधानों को चुनौती दी गई है उनमें से एक में कहा गया है कि उम्मीदवार को ‘‘कम से कम 50 सांसदों या विधायकों का प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

राष्ट्रपति चुनाव इस साल 18 जुलाई को होना है और मतों की गिनती मतदान के तीन दिन बाद होगी। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार हैं और यशवंत सिन्हा संयुक्त प्रतिशील गठबंधन की अगुवाई में विपक्षी दलों के उम्मीदवार हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले दिल्ली निवासी बम बम महाराज नौहटिया द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। यह अधिनियम चुनाव की सार्वजनिक सूचना, उम्मीदवारों के नामांकन और पर्चा दाखिल करने तथा वैध नामांकन के लिए जरूरतों से संबंधित है।

वकील अंजनी कुमार मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘भारत के संविधान के तहत किसी भी संवैधानिक पद के लिए चुनाव लड़ने की पात्रता में समानता होनी चाहिए और शर्त या पात्रता मानदंड ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मुख्य उद्देश्य को विफल करता है तथा इस प्रकार लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करता है।’’
प्रावधानों को चुनौती देने के अलावा नौहटिया ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए शीर्ष अदालत की मंजूरी का भी अनुरोध किया है। केंद्र के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी याचिका में पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता 2007 राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का प्रयास कर चुका है लेकिन उसे सफलता नहीं मिली।

राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में, निर्वाचक मंडल में 776 सांसद और 4,123 विधायक शामिल हैं।



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PTI News Agency

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