न्यायालय केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने के एनसीएलटी एसोसिएशन के अधिकार की पड़ताल करेगा

punjabkesari.in Monday, Jun 20, 2022 - 10:56 PM (IST)

नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह वर्ष 2019 में नियुक्त ट्रिब्यूनल (अधिकरण) के 23 सदस्यों का कार्यकाल तीन साल तय करने से संबंधित केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने के ’नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) एसोसिएशन’ के अधिकार की पड़ताल करेगा।
न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ ने एनसीएलटी एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई अवकाश के बाद के लिये टाल दी और कहा कि वह इस मुद्दे पर इसके अधिकार की पड़ताल करना चाहेगी।

इसने कहा कि तीन साल के कार्यकाल के आधार पर अधिकरण (ट्रिब्यूनल) में नियुक्तियों को स्वीकार करने वाले सदस्यों में से कोई भी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया है।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की। एसोसिएशन ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 20 सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके तहत अधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल तीन साल या 65 साल की उम्र तक तय किया गया है।


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PTI News Agency

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