सरकार ने पीडीएस अनाज के परिवहन के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता बढ़ाई

Wednesday, May 25, 2022 - 09:14 PM (IST)

नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) केंद्र ने राज्यों को दिये जाने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अनाज के अंतर-राज्य आवाजाही एवं उसके रखरखाव के खर्च के साथ साथ उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को दिये जाने वाले मार्जिन में वृद्धि की है।
केंद्रीय सहायता के संशोधित मानदंड एक अप्रैल से उन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की धारा l2 में निर्दिष्ट सुधारों और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि संशोधित मानदंडों के अनुसार, अंतर-राज्य परिवहन के लिए केंद्रीय सहायता को 65 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि एफपीएस डीलरों के मार्जिन को 70 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 17 रुपये प्रति क्विंटल की केन्द्रीय सहायता को बढ़ाकर 21 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के मामले में अंतर-राज्य परिवहन के लिए केंद्रीय सहायता को 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 195 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि एफपीएस डीलरों का मार्जिन 143 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 180 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अतिरिक्त मार्जिन 17 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 26 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को को दो श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है: सामान्य श्रेणी के राज्य और विशेष श्रेणी के राज्य।
पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और द्वीपों के राज्य विशेष श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत आते हैं जबकि शेष राज्य/संघ संघ शासित क्षेत्र सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।


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PTI News Agency

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