फोर्टिस हेल्थकेयर मामला: सेबी ने 32 इकाइयों पर 38.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

punjabkesari.in Thursday, May 19, 2022 - 09:47 PM (IST)

नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स समेत 32 इकाइयों पर 38.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह कार्रवाई फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड (एचएलएल) के कोष को इधर-उधर करने और धोखाधड़ी को छिपाने से संबंधित एक मामले में की गई है।
यह मामला दरअसल वर्ष 2018 का है .... जब एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि बाजार में सूचीबद्ध एफएचएल के प्रवर्तकों ने कथित तौर पर कंपनी से बड़े पैमाने पर धन निकाला था।

इसी रिपोर्ट के आधार पर बाजार नियामक ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यापार निषेध (पीएफयूटीपी) के प्रावधानों के संभावित उल्लंघन को लेकर एक जांच शुरू की थी।
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि एफएचएल के पूर्व प्रवर्तकों ने धोखाधड़ी के लिए एक व्यवस्थित योजना तैयार की थी।
इस योजना के जरिये वे निवेश या आईसीडी के माध्यम से कई संस्थाओं में निवेश के नाम पर एक सूचीबद्ध कंपनी के संसाधन को इधर-उधर कर रहे थे। 18 मई को जारी आदेश के अनुसार, एफएचएल से 397 करोड़ रुपये का कोष आरएचसी होल्डिंग में डाला गया था। यह निवेश एफएचएल की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी फोर्टिस हॉस्पिटल्स लि. के जरिये इधर-उधर किया गया था।


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PTI News Agency

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