कारावास की सजा के बावजूद चुनाव लड़ सकते हैं सिद्धू : विधि विशेषज्ञ

punjabkesari.in Thursday, May 19, 2022 - 06:58 PM (IST)

नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) भारत के चुनावी कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए एक कानूनी विशेषज्ञ ने बृहस्पतिवार को कहा कि 1988 के रोडरेज के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बावजूद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भविष्य में चुनाव लड़ सकेंगे।

जनप्रतिनिधित्व कानून-1951 की धारा 8 का हवाला देते हुए लोकसभा के पूर्व महासचिव पी. डी.टी. आचारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘अगर दो साल या उससे ज्यादा कारावास की सजा होती, तो वह अगले छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते।’’
गौरतलब है कि पूर्व क्रिकेटर ने हाल ही में पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे।

न्यायमूर्ति ए. एम.खानविलकर और न्यायमूर्ति एस. के.कौल की पीठ ने सिद्धू को सुनाई गई सजा के मुद्दे पर पीड़ित परिवार की समीक्षा याचिका मंजूर की।

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PTI News Agency

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