सीसीआई का चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ जांच का आदेश

Friday, Jan 14, 2022 - 09:51 AM (IST)

नयी दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने स्व-वित्तपोषित आवास योजना से संबंधित मामले में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) की बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग को लेकर जांच का आदेश दिया है।

सूचना देने वाले के अनुसार सीएचबी ने दिसंबर 2010 के दौरान चंडीगढ़ के सेक्टर 51-ए में फ्रीहोल्ड के आधार पर 160 फ्लैट देने की योजना बनाई थी।
उसने कहा कि सीएचबी ने आवंटियों पर अनुचित शर्तें और धाराएं थोपकर बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया है। सीएचबी ने कथित तौर पर किसी भी देरी के मामले में बचने के लिए फ्लैट के किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज में कब्जे की तारीख का खुलासा नहीं किया।
सीसीआई के अनुसार सीएचबी आवंटियों को फ्लैट के कब्जा सौंपने की तारीख का खुलासा नहीं करना और अनुचित शर्तें लगाना ''प्रथम दृष्टया'' में एक जांच का विषय है।
आयोग ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सीएचबी ने आवंटियों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए समय सीमा तय नहीं कर के खुद को राहत दी है।

सीसीआई ने यह भी पाया किया कि सीएचबी ने भुगतानन में एक दिन की देरी के लिए एक महीने का ब्याज लिया।


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PTI News Agency

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